कर्नाटक

DGP ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे वाहनों का निरीक्षण तभी करें जब कोई कारण हो

Kavita2
1 Jun 2025 1:15 PM IST
DGP ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे वाहनों का निरीक्षण तभी करें जब कोई कारण हो
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Karnataka कर्नाटक : राज्य पुलिस महानिदेशक एम.ए. सलीम ने थाना क्षेत्र के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि पुलिस वाहन के कागजात तभी चेक करें, जब ऐसा करने का कोई कारण हो, अनावश्यक जांच न करें।

उन्होंने मांड्या में एक बच्चे की मौत और दावणगेरे में कैंटर चालक द्वारा पुलिस कर्मी को टक्कर मारने के मामले का हवाला देते हुए आदेश जारी कर कहा कि यातायात उल्लंघन के मामले दर्ज करते समय सड़क सुरक्षा उपायों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इससे आमजन व पुलिस की जान पर बन रही है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों व कर्मियों को कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा है।

यातायात उल्लंघन पाए जाने पर ही वाहनों को रोका जाए और मामला दर्ज किया जाए। हाईवे पर जिगजैग बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को न रोका जाए। वाहन अचानक सड़क के बीच में आकर रुकने के लिए न कहें, साथ ही बाइक के पीछे बैठे सवार को पकड़कर खींचने व वाहन की चाबी छीनने की अनुमति न हो, इस बारे में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

तेज गति से वाहन चलाने वालों का पीछा करने की बजाय वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया जाए, विभिन्न कंट्रोल रूम को सूचना भेजी जाए, वाहन चालक का पता लगाया जाए और मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि वाहन जांच के दौरान पुलिस को सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट और बॉडी-वॉर्न कैमरे पहनने चाहिए। राज्य, राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने वालों को किसी भी कारण से रोकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे वाहनों के खिलाफ एफटीवीआर दर्ज करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। रात और देर रात को चौराहों पर वाहनों की जांच की जानी चाहिए। वाहनों की गति कम करने के लिए चेक प्वाइंट से करीब 100-150 मीटर पहले रिफ्लेक्टिव रबर कोन और सुरक्षा उपकरण लगाए जाने चाहिए।

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