
Karnataka कर्नाटक : जिला कलेक्टर ए.बी. बसवराजू ने कहा कि दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केवल पर्यावरण-अनुकूल हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है।
जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में बुधवार को आयोजित पटाखा बिक्री सुरक्षा बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरित पटाखों के अलावा किसी भी अन्य पटाखे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है।
उन्होंने कहा कि पटाखा विक्रेताओं को अनुमति लेनी होगी। सुरक्षा उपायों का पालन करने पर ही लाइसेंस जारी किए जाएँगे।
उन्होंने चेतावनी दी कि जिले में हरित पटाखों के अलावा अन्य प्रतिबंधित पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री की अनुमति नहीं है। दुकानों में पटाखों का अवैध भंडारण नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर पूरे गोदाम को जब्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए अस्थायी परमिट देने से पहले पुलिस को सभी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं और अधिकारियों को पटाखा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती और सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी।
त्योहार के दौरान, पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़ने की अनुमति है। बाकी समय पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
बैठक में जिला शहरी विकास प्रकोष्ठ के परियोजना निदेशक रमेश, पुलिस उपाधीक्षक रवि और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया।





