
बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, सोमवार को कुछ बाइक टैक्सी चलती देखी गईं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे प्रतिबंध को लागू कर रहे हैं और उन्होंने 103 वाहनों को जब्त किया।
सोमवार सुबह अभियान शुरू करने वाले परिवहन अधिकारियों ने कहा कि वे अवैध रूप से चल रहे वाहनों को जब्त कर रहे हैं और 5,000-10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा रहे हैं। बेंगलुरू पश्चिम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने सबसे अधिक 16 मामले दर्ज किए, उसके बाद केआर पुरम आरटीओ ने 13 और बेंगलुरू पूर्व आरटीओ ने 12 मामले दर्ज किए।
नेटिज़न्स ने दावा किया कि बाइक टैक्सी सेवा प्रदाताओं ने भले ही ‘बाइक टैक्सी’ सेवा बंद कर दी हो, लेकिन ‘बाइक पार्सल सेवा’ की आड़ में इसे जारी रखा है। एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने कहा कि यात्री अब पार्सल सेवा बुक कर सकते हैं और फिर खुद ही अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं, जबकि दूसरे ने मज़ाक में कहा कि यात्री पर एक लेबल होना चाहिए - हैंडल विद केयर। सोमवार को भी इसी तरह के मज़ेदार सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुए।
परिवहन आयुक्त योगेश ने टीएनआईई को बताया कि वे अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे और बाइक टैक्सी संचालकों से हाईकोर्ट के प्रतिबंध का पालन करने को कहा, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ओला उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर पाशा ने कहा, "बाइक टैक्सी प्रतिबंध का स्वागत है। हालांकि, कुछ बाइक टैक्सी संचालक सेवाएं चलाते देखे गए हैं। उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।"
उन्होंने मांग की कि परिवहन विभाग आम जनता के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा करे कि बाइक टैक्सी प्रतिबंधित हैं और जो लोग संचालन करते पाए जाएंगे उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।
उबर के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "उबर ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 16 जून से कर्नाटक में बाइक टैक्सी संचालन को निलंबित करने का कठिन निर्णय लिया है। इससे उन हजारों सवारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो अपनी दैनिक गतिशीलता आवश्यकताओं के लिए बाइक टैक्सी पर निर्भर हैं, साथ ही उन हजारों चालकों पर भी जो अपनी आजीविका के लिए इस सेवा पर निर्भर हैं। हम एक प्रगतिशील नीति ढांचे को आकार देने में मदद करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे जो सभी के लिए सुरक्षित, सुलभ और किफायती गतिशीलता विकल्प सक्षम बनाता है।"
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