कर्नाटक

डिप्टी कमिश्नर ने कर्नाटक के बेल्लारी के कुछ हिस्सों में मुहर्रम पर प्रतिबंध लगाया

Tulsi Rao
1 July 2025 10:23 AM IST

बल्लारी: बल्लारी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार मिश्रा ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर बल्लारी जिले के विभिन्न तालुकों के कुछ गांवों में 30 जून से 7 जुलाई तक मुहर्रम मनाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इन गांवों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, जहां पिछले कुछ सालों से तनाव की स्थिति बनी हुई है।

सांप्रदायिक सौहार्द फिर से बिगड़ने की रिपोर्ट मिलने के बाद जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 35 (ए), (बी), (डी), (ई) लागू की। आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध के दौरान इन क्षेत्रों में सार्वजनिक सभाएं, जुलूस और पुतले (पंजा) इकट्ठा करना सख्त वर्जित है।

बल्लारी के गांधीनगर पुलिस सीमा में महानंदीकोट्टू में प्रतिबंध लागू हैं। सिरुगुप्पा तालुक में के सूगुरु, मुदेनूर, हीरेहल, नादंग, बंद्राल, देशानुर, के बेलागल और अलबानूर प्रतिबंध के दायरे में आते हैं।

तेक्कलकोट पुलिस सीमा के अंतर्गत तेक्कलकोट, हलेकोट, उप्पाराहोसल्ली, उदेगोला और अरलिगनूर अन्य क्षेत्र हैं, जहाँ सार्वजनिक मुहर्रम मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिरिगेरी पुलिस सीमा में सिरिगेरी, कुरिगनूर, तलुरु और करुरु तथा कम्पली में गोनल गाँव में भी प्रतिबंध है। कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 35(ए) तलवार, खंजर, भाले, क्लब, बंदूक, चाकू, डंडे या ऐसी कोई भी वस्तु ले जाने पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे चोट लग सकती है।

इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों की आपत्तिजनक या अपमानजनक छवियाँ प्रदर्शित करना, सार्वजनिक भाषण, नारे, संगीत, लाउडस्पीकर का उपयोग या ऐसे प्रदर्शन जो सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता का उल्लंघन कर सकते हैं, की अनुमति नहीं है।

यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त कर लिया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, डीसी ने चेतावनी दी।

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