Karnataka कर्नाटक : शहर की एक विशेष अदालत ने शनिवार को एक कार्यकर्ता द्वारा दायर निजी शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है।
टीजे अब्राहम द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया है।
बीएनएसएस, 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी आदेश पारित करने से पहले अभियुक्तों की दलीलें सुनना आवश्यक है। तदनुसार, नोटिस जारी करने वाली अदालत ने सुनवाई 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
टीजे अब्राहम उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की अनुमति देने का आग्रह किया था। राज्यपाल थावर चंद गहलोत, जो घोटाले की जांच के लिए सहमति मांगने वाले अब्राहम के आवेदन पर विचार कर रहे थे, ने सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया था।
इसके बाद सिद्धारमैया ने उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया और अब्राहम ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 356(1)(2) के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।