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उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर दी गयी.
हासन : वन विभाग ने हासन जिले के चन्नारायपट्टना तालुक में श्रवणबेलगोला के पास डीम्ड वन क्षेत्र में पत्थर खनन की अनुमति देने के मामले में उप वन संरक्षक, हासन के हरीश को सेवा से निलंबित करने का आदेश जारी किया है. खनन के लिए उप संरक्षक हरीश ने अनापत्ति पत्र दिया था। वन विभाग ने उप वन संरक्षक को वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया है
वन एवं जीवन पर्यावरण विभाग के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की थी और वरिष्ठ अधिकारियों को हासन के उप संरक्षक हरीश को सेवा से निलंबित करने का निर्देश दिया था. मई के अंत में मंत्री के निर्देशानुसार वन बल प्रमुख राजीव रंजन ने वन अधिकारी हरीश की भूमिका पर रिपोर्ट सौंपी थी.
वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर ने मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में पत्थर खनन की अनुमति के मामले में वन अधिकारी हरीश की भूमिका सिद्ध हुई है और अधिकारी को निलंबित करने का सुझाव दिया। 2014 में श्रवणबेलगोला होबली के दड़ीघाटा गांव में 50 एकड़ 30 गुंटे भूमि को वन क्षेत्र घोषित किया गया था। हासन प्रमंडल के उप वन संरक्षक रहे हरीश ने इस इलाके में 21 एकड़ जमीन में पत्थर खनन के लिए एनओसी दी थी
इससे विवाद हुआ और वन विभाग ने मामले की जांच करने और अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उसे सेवा से निलंबित करने का फैसला किया। जिस अधिकारी को निलंबन की सजा सुनाई गई थी, उसने कर्तव्य में लापरवाही की है। निलंबन आदेश में वन विभाग ने कहा कि यह पाया गया कि वन क्षेत्र में पत्थर खनन की अनुमति वन सुरक्षा कानून 1980 और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर दी गयी.
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Triveni
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