कर्नाटक
दर्शन मर्डर केस: आरोपी प्रदोष की गवाह बनने की मांग पर फैसला आज
Tara Tandi
10 Aug 2026 1:20 PM IST

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Bengaluru बेंगलुरु: कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीपा से जुड़े रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी नंबर 14, प्रदोष की अर्ज़ी पर बेंगलुरु की 59वीं सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट सोमवार को अपना आदेश सुना सकती है। प्रदोष, जो अभी न्यायिक हिरासत में है, ने माफ़ी और सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उसने कहा है कि वह इस कथित हत्या से जुड़ी पूरी सच्चाई और सभी तथ्य बताने को तैयार है।
दर्शन के वकील ने इस अर्ज़ी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कोई सह-आरोपी सरकारी गवाह बनने का अधिकार नहीं जता सकता। बचाव पक्ष का कहना है कि प्रदोष की मांग को स्वीकार करने से पहले इस मामले पर विस्तार से विचार करने की ज़रूरत है। जज सुजाता मदिवालाप्पा सांबरानी के इस अर्ज़ी पर आदेश सुनाने की उम्मीद है।
सुनवाई के दौरान, दर्शन के वकील ने प्रदोष की अर्ज़ी का विरोध करते हुए विस्तार से तर्क रखने का मौका मांगा। हालांकि, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि किसी आरोपी को माफ़ी देने और सरकारी गवाह बनाने पर फ़ैसला प्रॉसिक्यूशन और कोर्ट का होता है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी कथित कानूनी चूक को बाद के चरण में चुनौती दी जा सकती है और अभी इस चरण में अर्ज़ी पर विचार करने से रोकने का कोई आधार नहीं है।
प्रॉसिक्यूशन ने अपने पक्ष के समर्थन में एक पुराने मामले का भी ज़िक्र किया, जिसमें बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में एक आरोपी को सरकारी गवाह बनाया गया था; इस मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी भी आरोपी थे। सुनवाई के दौरान एक नई बात भी सामने आई, जिसमें रेणुकास्वामी मर्डर केस के दो अन्य आरोपियों ने भी सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई।
आरोपी नंबर 8 रविशंकर और आरोपी नंबर 10 विनय ने 59वीं CCH कोर्ट को बताया कि वे माफ़ी और सरकारी गवाह बनने की अनुमति के लिए अलग-अलग अर्ज़ियां दाखिल करेंगे। दोनों अभी ज़मानत पर बाहर हैं। उनके वकीलों ने अनुरोध किया कि कोर्ट उनकी प्रस्तावित अर्ज़ियों पर भी विचार करे। हालांकि, प्रदोष के वकील ने इन अर्ज़ियों को अपने क्लाइंट की अर्ज़ी के साथ जोड़ने का विरोध किया। प्रदोष के वकील ने दलील दी कि पहले उनके क्लाइंट का बयान दर्ज किया जाना चाहिए और उसके बाद अभियोजन पक्ष को बाकी आरोपियों की अर्ज़ियों पर उचित फ़ैसला लेना चाहिए।
प्रदोष ने पहले 'अप्रूवर' (सरकारी गवाह) से जुड़े प्रावधानों के तहत माफ़ी की अर्ज़ी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वह अपराध के बारे में पूरी सच्चाई बताने को तैयार हैं।
एक अलग अर्ज़ी में, उन्होंने एक अलग कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति भी मांगी है। अभी उन्हें दर्शन समेत दूसरे आरोपियों के साथ ही एक ही कमरे से वर्चुअली पेश किया जाता है।
59वीं CCH कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को प्रदोष की अर्ज़ी पर अपना रुख़ साफ़ करने का निर्देश दिया है।
चित्रदुर्ग के रहने वाले 33 साल के फ़ैन रेणुकास्वामी के कथित अपहरण और हत्या के मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन, उनकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों की गिरफ़्तारी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद रेणुकास्वामी हत्याकांड ने काफ़ी ध्यान खींचा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पवित्रा गौड़ा को कथित तौर पर अश्लील मैसेज भेजने के बाद जून 2024 में रेणुकास्वामी का अपहरण कर बेंगलुरु लाया गया था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि चोटों के कारण मौत होने से पहले एक शेड में उनके साथ मारपीट और यातना की गई थी।
इसके बाद कथित तौर पर उनके शव को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (तूफ़ानी पानी की निकासी वाली नाली) के पास फेंक दिया गया था।
इस मामले की सुनवाई अभी बेंगलुरु सेशंस कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दर्शन की ज़मानत रद्द कर दी थी और उन्हें तुरंत फिर से गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया था, साथ ही यह भी आदेश दिया था कि उन्हें जेल में कोई VIP ट्रीटमेंट न मिले।
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