कर्नाटक

दर्शन फैन रेणुकास्वामी हत्याकांड: 16वें आरोपी ने सरकारी गवाह बनने की पेशकश की

Tulsi Rao
7 Aug 2026 1:37 PM IST
दर्शन फैन रेणुकास्वामी हत्याकांड: 16वें आरोपी ने सरकारी गवाह बनने की पेशकश की
x

बेंगलुरु: कन्नड़ एक्टर दर्शन थूगुदीपा से जुड़े रेणुकास्वामी मर्डर केस में एक अहम घटनाक्रम में, 14वें आरोपी प्रदोष एस ने सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है।

रेणुकास्वामी केस चित्रदुर्ग के रहने वाले 33 साल के एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा है, जिसके शव के अवशेष 9 जून को बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में मिले थे।

प्रदोष ने गुरुवार को बेंगलुरु की 59वीं सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट (CCH-59) में CrPC की धारा 307 के तहत 11 पेज की अर्जी दाखिल की।

अर्जी में उसने कथित हत्या, सबूतों को ठिकाने लगाने और सभी सह-आरोपियों की भूमिकाओं के बारे में "पूरी और सच्ची जानकारी" देने की पेशकश की।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रसन्ना पी कुमार ने कोर्ट में एक मेमो जमा किया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने प्रदोष को सरकारी गवाह का दर्जा देने पर सहमति जताई।

SPP ने कहा कि माफी तभी दी जा सकती है जब प्रदोष सभी कानूनी शर्तों को पूरा करे और अपना जुर्म पूरी तरह कबूल करे।

अपनी अर्जी में प्रदोष ने यह भी अनुरोध किया कि उसे परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में दर्शन और अन्य सह-आरोपियों से दूर एक अलग सेल में रखा जाए। उसने उनके साथ रखे जाने पर डराने-धमकाने और दबाव का डर जताया।

सुनवाई के दौरान, सह-आरोपियों रवि शंकर (A8) और विनय (A10) के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल भी सरकारी गवाह का दर्जा पाने के लिए अर्जी दाखिल करना चाहते हैं।

दर्शन की ओर से पेश सीनियर वकील हशमत पाशा ने इस अर्जी का पुरजोर विरोध किया।

उन्होंने तर्क दिया कि बचाव पक्ष को अर्जी की कॉपी नहीं दी गई थी और कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और बयानों को सही ढंग से दर्ज किए बिना माफी नहीं दी जा सकती।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने प्रदोष की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आदेश सोमवार, 10 अगस्त, 2026 को सुनाए जाने की संभावना है।

एक्टर दर्शन के फैन रेणुकास्वामी की कथित तौर पर जून 2024 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और दर्शन फिलहाल ज़मानत पर बाहर हैं।

Next Story