
Karnataka कर्नाटक : शहर के अंबेवाड़ी गांवथाना निवासी अंकुश सुतारा की हत्या का प्रयास करने वाले अंकुश की पत्नी तेजस्विनी और गणेश पाटिल को शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या की रकम देने के मामले में दस-दस साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अंकुश की हत्या का प्रयास 11 जून 2021 की रात को किया गया था। अंकुश की पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए गणेश पाटिल को 30 हजार रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। गणेश और एक अन्य नाबालिग अपराधी अंकुश सुतारा के घर में पिछले दरवाजे से घुसे और अंकुश की हत्या करने की कोशिश की। अंकुश जाग गया था, उसने गणेश को धक्का देकर दूर कर दिया और चिल्लाने लगा। इसके बाद गणेश भाग गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय को सौंप दिया गया। लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश किरण किनी ने फैसला सुनाते हुए पहले आरोपी गणेश पाटिल और तेजस्विनी को दस-दस साल की कैद और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। दांडेली पीएसआई गडेकर ने मामला दर्ज कर जांच की थी। सरकारी वकील राजेश एम. मालगीकर ने सरकार की ओर से पैरवी की थी।





