कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना और तीन अन्य पदाधिकारियों, जिन्हें व्यलीकवल पुलिस ने बागवानी मंत्री एन मुनिरत्ना द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, को शनिवार देर रात 8 वीं एसीएमएम कोर्ट ने जमानत दे दी।
केम्पन्ना, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वी कृष्ण रेड्डी, गुरुसिद्दप्पा और कोषाध्यक्ष एचएस नटराज को शनिवार को पुलिस ने एसीएमएम कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती वारंट के बाद गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वे दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में इसके सामने पेश होने में विफल रहे थे। मंत्री द्वारा 19 व्यक्तियों के विरुद्ध '40% कमीशन' का आरोप।
पुलिस ने कहा कि चारों को मजिस्ट्रेट के कोरमंगला स्थित आवास पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्हें निजी मुचलका भरने और सोमवार को सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने जैसी शर्तों के साथ जमानत दी गई।
व्यलीकावल पुलिस ने 84 वर्षीय बुजुर्ग व अन्य को उठाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।
केम्पन्ना की बेटी ने कहा कि उसके पिता को कुछ हफ्ते पहले ही दिल का दौरा पड़ा था और वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे।