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नई दिल्ली (आईएएनएस)| कर्नाटक के बेंगलुरु में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मैसुरु के तत्कालीन उपाधीक्षक व बागवानी विशेषज्ञ एम.एच. थंगल पर आय से अधिक संपत्ति रखने के कारण 3,50,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने उनकी पत्नी मचमथुई चरनमेई को तीन साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई।
सीबीआई ने 1 जनवरी, 2012 से 8 अगस्त, 2019 की अवधि के दौरान अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने के आरोपी के खिलाफ 13 अगस्त, 2019 को मामला दर्ज किया था और उनके कब्जे में 3,11,94,005 रुपये की संपत्ति पाया गया था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 103 प्रतिशत अधिक था।
विवेचना के बाद थंगल और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को कसूरवार पाया और उन्हें दोषी ठहराया।
--आईएएनएस
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