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Mysuru मैसूर: सूचना का अधिकार Right to Information (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को चेक बाउंस मामले में दंडित किया गया है। कृष्णा कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले में शिकायतकर्ता के रूप में चर्चा में रहे हैं, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्य आरोपी हैं। अब, अगर कृष्णा तुरंत राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो उन्हें छह महीने के कारावास की सजा काटनी होगी।
स्नेहमयी कृष्णा ने 2015 में मैसूर Mysuru शहर के बाहरी इलाके ललिताद्रिपुरा के कुमार से ऋण लिया था और बदले में कृष्णा ने मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का चेक दिया था। जब कुमार ने बैंक में चेक जमा किया, तो वह बाउंस हो गया। उन्होंने कृष्णा के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया। गुरुवार को, प्रथम श्रेणी के तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अदालत ने चेक धोखाधड़ी मामले में कृष्णा को दोषी पाया। बाद में उन्होंने कहा कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
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Triveni
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