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Bengaluru बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया Chief Minister Siddaramaiah ने कर्ज वसूली के लिए उपद्रवी तत्वों और गुंडों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्त कंपनियों को कर्ज वसूली की जिम्मेदारी किसी और को नहीं देनी चाहिए। किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करना भी शामिल है। सिद्धारमैया ने यह संदेश उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास कृष्णा में बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन और आरबीआई अधिकारियों से राय मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार कर्ज देने से नहीं रोक सकती, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्ज वसूली के दौरान उत्पीड़न अस्वीकार्य है। उन्होंने वित्त संस्थानों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि कर्ज वसूली की गतिविधियां शाम पांच बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और पॉनशॉप को कानून के दायरे में काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह का कानूनी उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कर्जदारों के उत्पीड़न को दूर करने के लिए अध्यादेश के जरिए नया कानून लाने की योजना की घोषणा की। प्रस्तावित कानून पड़ोसी राज्यों में इसी तरह के नियमों की समीक्षा के बाद तैयार किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अनधिकृत ऋण देने की प्रथाओं से निपटने के लिए कानून, गृह और राजस्व विभागों के समन्वय में कदम उठाए जाएंगे। यदि उधारकर्ताओं को परेशान किया जाता है, तो तुरंत मामले दर्ज किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। सिद्धारमैया ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को याद दिलाया कि वे RBI के नियमों द्वारा शासित हैं, जो ब्याज दरों को 17.07% पर सीमित करते हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां उधारकर्ताओं का शोषण करते हुए 28-29% तक की अत्यधिक दरें वसूल रही हैं। सरकार इन उल्लंघनों के बारे में केंद्र सरकार को सूचित करने और ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा उत्पीड़न के मामलों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को शाम तक अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया और पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा उत्पीड़न में वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण आत्महत्याएं हुई हैं और कुछ उधारकर्ताओं को अपने गृहनगर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चिकमगलुरु, रामनगर, रायचूर, बेलगावी और मंगलुरु जैसे जिलों में माइक्रोफाइनेंस की अधिकता के मामले बढ़ रहे हैं। इसके जवाब में, सिद्धारमैया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री के आवास कृष्णा में हुई बैठक में डीसीएम डीके शिवकुमार, गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर, राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, कानून मंत्री एचके पाटिल, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन और अतिरिक्त मुख्य सचिव एलके अतीक शामिल हुए। सरकार के इन निर्णयों का उद्देश्य माइक्रोफाइनेंस से संबंधित उत्पीड़न को रोकना और पूरे कर्नाटक में उधारकर्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है।
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Triveni
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