कर्नाटक

सीएम बोम्मई : अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम में संशोधन हो

Rani Sahu
5 March 2022 10:15 AM GMT
सीएम बोम्मई : अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम में संशोधन हो
x
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में पूरी तरह से संशोधन की जरूरत है

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में पूरी तरह से संशोधन की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) परियोजनाओं के दक्षिणी राज्यों के सम्मेलन (Southern States' Conclave of the 'Jal Jeevan Mission' ) में कहा कि जल विवादों पर संकीर्ण राजनीतिक विचारों को दूर करने और पानी के लिए अधिक पानी उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।
मिलकर काम करना जरूरी
लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। पानी के मुद्दों से निपटने के लिए हमें आम सहमति से काम करना चाहिए। बोम्मई ने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री का विचार है कि पानी की आपूर्ति से स्थायी आजीविका सुनिश्चित की जा सकती है और हमें इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए
मुख्यमंत्री ने सिंचाई में पानी के कुशल उपयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सिंचाई जल चैनलों में पानी का भारी दुरुपयोग होता है। राष्ट्रीय स्तर पर इन नहरों के माध्यम से केवल 46 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। नहरों की वहन क्षमता में 55 प्रतिशत का अंतर है। बोम्मई ने कहा कि अगर इन नहरों को अपग्रेड किया जाए तो और पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।
25 लाख घरों में पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में जल जीवन मिशन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए अथक प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 97.91 लाख ग्रामीण परिवारों में से प्रारंभिक चरण में 25 लाख घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जाना है। फिलहाल करीब 18 लाख तक यह लक्ष्य हासिल किया गया है। 25 लाख के लक्ष्य को अगले कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना को लागू करने के लिए अगले बजट में और धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना की देखरेख कर रहा हूं और इसे समय पर पूरा कर लिया जाएगा।
Next Story