बेंगलुरु : कर्नाटक में हिजाब बैन का मामला सांप्रदायिक होता जा रहा है। क्लास में हिजाब पहनने पर अड़ी छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका की। हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया। समर्थन में मुसलमान दुकानदारों ने दुकानें बंद रखीं। इसके बाद अब मंदिरों में और मंदिर मेलों में मुसलमान दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने पर रोक लगा दी गई। मुस्लिम दुकानदार मंदिर मेलों में अपना सामान नहीं बेच सकते। मामला कर्नाटक विधानसभा पहुंचा तो बसवराज बोम्मई सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने विधानसभा को सूचित किया था कि चूंकि नियम गैर-हिंदुओं को मंदिरों के पास व्यापार करने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए वह मंदिर के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने मुस्लिम व्यापारियों और विक्रेताओं को बैन किया है।