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कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसने 9वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा यौन संबंध बनाने से इनकार करने पर उसे बेरहमी से प्रताड़ित करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, घटना पांच महीने पहले तुमकारू जिले के एक आवासीय स्कूल के छात्रावास के अंदर हुई थी.
आरोपी व्यक्तियों में कक्षा 9 और 10 के तीन छात्र, साथ ही हॉस्टल वार्डन और स्कूल प्रिंसिपल शामिल हैं।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पीड़ित को सिगरेट से जलाया, उसके शरीर पर ब्लेड से कट लगाए और यौन गतिविधियों में शामिल होने से इनकार करने पर उस पर लोहे की रॉड से हमला किया।
लोहे की रॉड से हमला करने के बाद वह बेहोश हो गया। उन्हें बेंगलुरु अस्पताल ले जाया गया और फिर एक महीने से अधिक समय के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो-विज्ञान संस्थान (NIMHANS) में स्थानांतरित कर दिया गया।
हालाँकि यह घटना पाँच महीने पहले हुई थी, पीड़ित के माता-पिता ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही शिकायत दर्ज कराई थी। मामला तुमकुरु महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है
उधर, प्रिंसिपल और वार्डन ने आरोपों को खारिज कर दिया है।
अभिभावकों का आरोप है कि मामला बढ़ने के बाद भी प्रिंसिपल ने इस पर गौर करने की जहमत नहीं उठाई।
पुलिस ने मामले में हॉस्टल वार्डन को मुख्य आरोपी और अभिभावकों की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर प्रिंसिपल को दूसरा आरोपी बनाया है।
जांच जारी है.
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Triveni
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