कर्नाटक

Karnataka: बेंगलुरु की सीआईडी ​​स्पेशल कोर्ट ने चार पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया

Subhi
28 Nov 2024 3:02 AM GMT
Karnataka: बेंगलुरु की सीआईडी ​​स्पेशल कोर्ट ने चार पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया
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बेंगलुरु: जेबी नगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक हेड कांस्टेबल समेत चार पुलिसकर्मियों को 2016 में 42 वर्षीय घरेलू कामगार की हिरासत में हुई मौत के मामले में विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है।

घरेलू कामगार महेंद्र सिंह राठौड़ की चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। चारों पुलिसकर्मियों पर राठौड़ की मौत का आरोप था। सीआईडी ​​की विशेष अदालत ने मंगलवार को चारों पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया।

पुलिस हेड कांस्टेबल एजाज खान, पुलिस कांस्टेबल केशव मूर्ति, मोहन राम और सिद्दप्पा बोम्मनहल्ली को सात साल की साधारण कैद और 55,000 रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया गया है। सभी आरोपियों की कुल जुर्माने की राशि में से 2 लाख रुपये मृतक राठौड़ के आश्रितों को आश्रितों की उचित पहचान के बाद दिए जाएंगे।

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