कर्नाटक

CID ​​को भाजपा MLA रमेश जारकीहोली के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति मिली

Kavita2
16 April 2025 6:59 AM GMT
CID ​​को भाजपा MLA रमेश जारकीहोली के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति मिली
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली और दो अन्य के खिलाफ चीनी मिल के विकास के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज सहित कुल 439 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले में सीआईडी ​​को ट्रायल कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी है।

इस संबंध में 'विधायकों-सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई' के लिए विशेष पीठ के न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरूर ने 'सौभाग्यलक्ष्मी शुगर्स लिमिटेड' के प्रबंध निदेशक रमेश जारकीहोली और निदेशक वसंत पाटिल और शंकर पावड़े की याचिका पर सुनवाई की।

पीठ ने विशेष अदालत को निर्देश देते हुए कहा, "सीआईडी ​​सक्षम ट्रायल कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा अगला आदेश पारित किए जाने तक आरोपपत्र के संबंध में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए।"

याचिकाकर्ता नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता रवि बी नायक और सीआईडी ​​नियुक्त किए गए अतिरिक्त राज्य अभियोजक बीएन जगदीश ने दलीलें पेश कीं।

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