कर्नाटक
Karnataka HC में दायर याचिका में चिन्नय्या का दावा सामने आया
Tara Tandi
12 Jun 2026 2:27 PM IST

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Bengaluru बेंगलुरु : धर्मस्थल खोपड़ी मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। 'मास्क मैन' के नाम से मशहूर चिन्नय्या, जिन्होंने पहले सामूहिक कब्र मामले में आरोप लगाए थे, ने दावा किया है कि उन्हें कर्नाटक के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल धर्मस्थल को बदनाम करने की साजिश के तहत इस्तेमाल किया गया था।
पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इन सनसनीखेज आरोपों के बाद, मंदिर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन और कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
चिन्नय्या ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया था कि धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े को जेल भेजने के लिए 200 करोड़ रुपये अलग रखे गए थे। अपनी याचिका में, उन्होंने अभिनेता प्रकाश राज का नाम भी लिया है और दावा किया है कि कार्यकर्ताओं ने योजना सफल होने पर उन्हें 50 लाख रुपये देने का वादा किया था।
इस संबंध में गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह विभाग, मंगलुरु के पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच दल (SIT) और धर्मस्थल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को नोटिस जारी कर 29 जून तक जांच की स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
चिन्नय्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि धर्मस्थल को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश के तहत उनका इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने विशेष जांच दल (SIT) को अपनी जांच पूरी करने और कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है।
अपनी रिट याचिका में, चिन्नय्या ने कार्यकर्ता महेश शेट्टी तिमारोडी, गिरीश मट्टन्नवर, विट्ठल गौडा, जयंत और यूट्यूबर्स समीर एम.डी., अजय और दिनेश सहित अन्य लोगों का नाम लिया है और आरोप लगाया है कि उन्होंने धर्मस्थल के खिलाफ अभियान चलाया। याचिका में कई भाषाओं में काम करने वाले अभिनेता प्रकाश राज का भी उल्लेख है।
एक चौंकाने वाले आरोप में, चिन्नय्या ने दावा किया कि खोपड़ी के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें केरल के एक रिसॉर्ट में ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां उन्हें अभिनेता प्रकाश राज के साथ बातचीत के दौरान एक फोन दिया गया था।
याचिका में आगे कहा गया है कि महेश शेट्टी तिमारोडी और गिरीश मट्टन्नवर ने कथित तौर पर उन्हें बांगलेगुड्डा में खुदाई के लिए जगहों की पहचान करने का निर्देश दिया था ताकि इस काम पर सरकारी धन खर्च किया जा सके। चिन्नय्या ने दावा किया कि उन्हें बताया गया था कि पूरे प्लान का बजट 200 करोड़ रुपये है और अगर वह वीरेंद्र हेगड़े को जेल भेजने की कोशिशों में सहयोग करते हैं, तो उन्हें 50 लाख रुपये मिलेंगे।
याचिका के अनुसार, प्रकाश राज ने उनसे तमिल में बात की और कथित तौर पर कहा कि वह गिरीश मट्टनवर के निर्देशानुसार बयान दें।
चिन्नय्या ने आगे दावा किया कि उन्हें बताया गया था कि अभिनेता 29 तारीख को उनसे मिलेंगे और उन्हें गले लगाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार द्वारा SIT गठित किए जाने के बाद, इसमें शामिल लोगों ने जश्न मनाया और कहा कि धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े को जेल भेजने का समय आ गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि तिमारोडी, मट्टनवर, विट्ठल गौड़ा, जयंत और यूट्यूबर्स ने उन्हें SIT को कुछ खास जगहें दिखाने के लिए कहा और ऐसा न करने पर उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, उन्होंने बताया कि उन जगहों पर इंसानी अवशेष नहीं मिले।
याचिका के अनुसार, विट्ठल गौड़ा ने चिन्नय्या की मुलाकात महेश शेट्टी तिमारोडी से कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें यह दावा करने के लिए कहा गया था कि धर्मस्थल में कई शव दफनाए गए हैं और वहां हजारों शव छिपाकर रखे गए हैं। चिन्नय्या ने आगे बताया कि गिरीश मट्टनवर, विट्ठल गौड़ा, गणेश और अन्य लोग उन्हें केरल और तमिलनाडु सहित कई जगहों पर ले गए और समय-समय पर उन्हें 5,000 से 15,000 रुपये तक दिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें बेंगलुरु में जयंत के घर ले जाया गया, जहां उन्हें एक इंसानी खोपड़ी दी गई, उसे पकड़ने के लिए कहा गया और उनकी तस्वीर खींची गई। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उन्हें एक वकील के ऑफिस ले जाया गया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। चिन्नय्या ने आगे बताया कि गिरीश मट्टनवर और वकील सुजाता भट उन्हें नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ले गए।
याचिका के अनुसार, बाद में उन्हें उजिरे ले जाया गया और महेश शेट्टी तिमारोडी के घर पर रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें घरेलू और खेती-बाड़ी के काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें तिमारोडी और मट्टनवर की मालिश करना और उनके खेत में काम करना शामिल था। चिन्नय्या ने दावा किया कि अगर वह वकीलों के निर्देशानुसार अदालत में बयान नहीं देते, तो उन्हें जान से मारने और दफनाने की धमकी दी गई। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि समीर एम.डी. और अजय द्वारा चलाए जा रहे यूट्यूब चैनलों पर वीडियो रिकॉर्ड किए गए, जिनमें उससे वे बातें दोहराने को कहा गया जो उसे बताई गई थीं। उसने दावा किया कि उसे घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये का चेक देने का वादा किया गया था।
धर्मस्थल के खिलाफ रची गई कथित साजिश से डरे हुए चिन्नय्या ने कहा कि आखिरकार उसने सच बताने का फैसला किया और SIT के सामने उस कथित साजिश के बारे में बयान दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि SIT को बयान देने के बावजूद, जिन लोगों पर उसने साजिश रचने का आरोप लगाया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए उसने हाई कोर्ट से राज्य सरकार और SIT को निर्देश देने की मांग की है।
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