
Karnataka कर्नाटक : हाई-टेंशन बिजली की चपेट में आकर घायल हुए एक लड़के की मौत के मामले में के.आर.पुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक लड़के अनंत (10) की मां तुलावोर की शिकायत के आधार पर मकान मालिक, कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम, बेसकॉम इंजीनियरों और बीबीएमपी सहायक इंजीनियरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तुलावोर ने शिकायत की, "उनके बेटे की मौत मकान मालिक बलराज की लापरवाही के कारण हुई, जिन्होंने अवैध रूप से और सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना तीन मंजिला इमारत का निर्माण किया,
केपीटीसीएल, बेसकॉम इंजीनियरों और बीबीएमपी सहायक इंजीनियरों ने हाई-टेंशन तारों के लिए कवरिंग नहीं लगाई।" तुलावोर दो साल पहले बेंगलुरु आई थी और एक हाउसकीपर के रूप में काम कर रही थी और बच्चों की परवरिश कर रही थी। 15 मई की शाम को जब वह काम पर थी, तो घर के परिसर में खेल रहा एक लड़का झाड़ू लगाने गया। तभी लड़के के हाथ में झाड़ू घर के बगल से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली के तार से छू गई। इससे उसे जोरदार करंट लगा। लड़के को उसके चाचा ने तुरंत के.आर.पुरम सरकारी अस्पताल पहुंचाया।





