कर्नाटक

कैट ने कर्नाटक में IFS अधिकारी आर गोकुल का निलंबन रद्द किया, तत्काल बहाली का निर्देश दिया

Tulsi Rao
30 Aug 2025 12:56 PM IST
कैट ने कर्नाटक में IFS अधिकारी आर गोकुल का निलंबन रद्द किया, तत्काल बहाली का निर्देश दिया
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बेंगलुरु: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने 25 अगस्त को आदेश जारी कर कहा कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर. गोकुल का निलंबन निलंबन की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद वैध नहीं है। न्यायाधिकरण ने सरकार को भारतीय वन सेवा के अधिकारी को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया।

कैट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जाँच आदि के संबंध में उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह आदेश 28 अगस्त को कैट पोर्टल पर अपलोड किया गया था। आदेशों के बाद, गोकुल 28 अगस्त को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) के समक्ष उपस्थित हुए और कैट के आदेश के साथ पदस्थापना की मांग की।

अगली कार्रवाई के बारे में बताते हुए, एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा: "सरकार के पास अब दो विकल्प हैं - या तो कैट के आदेश का पालन करते हुए उन्हें उसी पद पर बहाल करें, या फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँ, जैसा कि हाल ही में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के मामले में किया गया था, और आदेश को चुनौती दी गई थी। उन्हें पदावनत करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। सरकार गोकुल के सीबीआई से संपर्क करने से खुश नहीं थी।"

वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उनके कार्यालय ने बताया कि अगली कार्रवाई तय करने के लिए शनिवार को एक बैठक होगी।

जुलाई में, राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास को बहाल करने के कैट के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विकास कुमार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के आईपीएल 2025 विजय समारोह के दौरान 11 लोगों की मौत के बाद निलंबित कर दिया गया था।

पर्यावरण प्रबंधन एवं नीति अनुसंधान संस्थान (ईएमपीआरआई) के महानिदेशक के पद पर तैनात गोकुल ने अपने निलंबन के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश पीन्या जलाहल्ली बागान में स्थित एचएमटी को दी गई 443.6 एकड़ ज़मीन को मंत्री या कैबिनेट की मंज़ूरी लिए बिना ही गैर-अधिसूचित करने से संबंधित था।

राज्य सरकार ने 4 जून, 2025 को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1)(ए) के तहत गोकुल को निलंबित कर दिया था। कैट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के आदेश को केंद्र सरकार ने आज तक मंज़ूरी नहीं दी है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ विवरण साझा करने का समय बीत चुका था और केंद्र को निलंबन की पुष्टि का कोई कारण नहीं मिला।

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