
Karnataka कर्नाटक : राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. एम.ए. सलीम ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को आपराधिक मामलों को जांच के लिए सीआईडी को सौंपते समय 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं का पालन करने को कहा है।
सीआईडी पुलिस विभाग की मुख्य आपराधिक जांच एजेंसी है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और डीजी व आईजीपी कार्यालयों के आदेशों के परिणामस्वरूप सीआईडी जांचकर्ताओं को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं:
जांच के तहत मामले को सीआईडी को सौंपे जाने की सूचना इकाई के प्रमुख को दी जानी चाहिए और एकत्र किए गए साक्ष्य और पाए गए तथ्यों को कार्रवाई सूची के साथ तीन दिनों के भीतर जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए
वरिष्ठों से निर्देश और आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद, मामले की केस डायरी को संबंधित तिथि पर अपडेट किया जाना चाहिए और आईटी जांच उपायों का पालन किया जाना चाहिए। लंबित जांच उपायों और मामलों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।





