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Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ राज्य के हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में फर्जी खबर फैलाने के कथित मामले में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने श्री सूर्या की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। इस साल 8 नवंबर को, श्री सूर्या ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था कि राज्य में एक किसान ने वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी जमीन पर कब्जा कर लिए जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उनकी पोस्ट में लिखा था, "हावेरी में एक किसान ने वक्फ द्वारा अपनी जमीन पर कब्जा किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली! अल्पसंख्यकों को खुश करने की अपनी जल्दबाजी में, सीएम सिद्धारमैया और मंत्री बीजेड ज़मीर अहमद खान ने कर्नाटक में विनाशकारी प्रभाव फैलाए हैं, जिन्हें हर गुजरते दिन के साथ रोकना असंभव होता जा रहा है।
उन्होंने एक स्थानीय पोर्टल की एक खबर के लिंक भी पोस्ट किए थे, जिसमें ऐसा दावा किया गया था। इसके बाद पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि किसान ने बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या की। इसके बाद श्री सूर्या पर हावेरी साइबर क्राइम, आर्थिक और नारकोटिक अपराध पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) के तहत फर्जी खबरें फैलाने का मामला दर्ज किया। एफआईआर के अनुसार, श्री सूर्या ने कहा था कि रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई नामक एक किसान ने यह पता चलने के बाद आत्महत्या कर ली कि उसकी जमीन "वक्फ द्वारा कब्जा कर ली गई है।"श्री सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री बी.जेड. ज़मीर अहमद खान पर भी आरोप लगाया और उन पर एक्स पर एक पोस्ट में "कर्नाटक में विनाशकारी प्रभाव" डालने का आरोप लगाया। यह पोस्ट तब से हटा दी गई है।
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