
Karnataka कर्नाटक : स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक मानदेय और उनके परिजनों को मासिक पेंशन न मिलने संबंधी मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर, उप लोकायुक्त ने राज्य के 16 जिलों के 29 सहायक आयुक्तों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है।
बागलकोट, बेंगलुरु ग्रामीण, बेलगाम, बेल्लारी, विजयनगर, बीदर, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, हावेरी, कलबुर्गी, कोलार, कोप्पल, मांड्या, रायचूर, तुमकुर और उडुपी के सहायक आयुक्तों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि सहायक आयुक्त 26 नवंबर तक संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सहायक दस्तावेजों के साथ इस स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
शुक्रवार को दायर स्वतः संज्ञान आदेश में उल्लिखित जानकारी के अनुसार, राज्य भर में 150 स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनमें से तीन महिलाएं हैं। सरकार उन्हें 10,000 रुपये मानदेय के रूप में तथा 1980 की स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत उनकी विधवाओं को 4,000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है।





