BBMP के रिटायर्ड इंजीनियर पर केस नहीं होगा खत्म, HC का फैसला

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक HC ने BBMP के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने लोकायुक्त की विशेष अदालत द्वारा 14 फरवरी 2024 को उनके डिस्चार्ज आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी।
लोकायुक्त पुलिस ने मई 2015 में उनके खिलाफ खुद से मामला दर्ज किया था। आरोप है कि रेड्डी, जब बायटरायनपुरा डिवीजन में कार्यरत थे, तब ठेकेदारों से घूस ले रहे थे, जिसमें एक बिचौलिया भी शामिल था। रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी।
कोर्ट ने माना कि उनके पास ₹7,000 नकद पाए गए और बिचौलिये की गाड़ी से कई फाइलें और ₹20,000 की करंसी भी जब्त की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब चार्ज फ्रेम होने के बाद 10 साल गुजर चुके हैं और जांच या प्रक्रिया में कोई खामी नहीं दिखती, इसलिए इस स्तर पर केस बंद करना ठीक नहीं होगा।





