पानी नहीं छोड़ सकते: कर्नाटक ने सीडब्ल्यूएमए से कहा, मेकेदातु परियोजना के लिए अनुमति मांगी
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें तमिलनाडु को पानी छोड़ने में असमर्थता व्यक्त की गई और राज्य में मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना को लागू करने की अनुमति मांगी गई।
सीडब्ल्यूएमए ने 15 अक्टूबर तक प्रतिदिन 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के राज्य को कावेरी जल विनियमन आयोग के निर्देश को बरकरार रखा था।
इस बात की पुष्टि करते हुए कि राज्य ने समीक्षा याचिका दायर की है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार स्थिति की समीक्षा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सरकार शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीशों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कार्रवाई करेगी। शुक्रवार को सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कावेरी जल बंटवारे के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठक की.
एक महत्वपूर्ण कदम में, समीक्षा याचिका में, सरकार ने 67 टीएमसीएफटी की भंडारण क्षमता के साथ प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना के लिए अनुमति मांगी। सरकार का तर्क है कि इस परियोजना से कर्नाटक को पीने और बिजली उत्पादन उद्देश्यों के लिए पानी जमा करने में मदद मिलेगी। इससे संकट के समय में तमिलनाडु को भी मदद मिलेगी।
मेकेदातु बेंगलुरु से लगभग 100 किमी दूर कनकपुरा तालुक में है। प्रस्तावित जलाशय कर्नाटक सीमा के पास तमिलनाडु के बिलिगुंडलू में गेजिंग स्टेशन से लगभग 50 किमी दूर स्थित होगा। टीएन का मानना है कि सीमा पार जलाशय, कर्नाटक से अधिशेष कावेरी जल के मुक्त प्रवाह में बाधा है।