कर्नाटक

'गारंटी' कार्यान्वयन समितियों के प्रमुखों को कैबिनेट स्तर का दर्जा: सरकार के लिए 'उच्च' सूचना

Kavita2
28 Feb 2025 12:41 PM IST
गारंटी कार्यान्वयन समितियों के प्रमुखों को कैबिनेट स्तर का दर्जा: सरकार के लिए उच्च सूचना
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Karnataka कर्नाटक : पांच गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति के सदस्यों को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को कांग्रेस के एचएम रेवन्ना, एसआर पाटिल ब्यादगी, डॉ. पुष्पा अमरनाथ, मेहरोज खान और सूरज हेगड़े की नियुक्ति को चुनौती देने वाली पी. राजीव की जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एम. अरुण श्याम ने आपत्ति जताई कि गारंटी योजनाओं की क्रियान्वयन समिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के विरुद्ध है। गारंटी क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।

क्रियान्वयन समिति (कांग्रेस) में नियुक्त किए गए लोग किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कैबिनेट स्तर और राज्य मंत्रियों को मिलने वाला वेतन और सुविधाएं दी गई हैं। अकेले यह नियुक्ति आपत्तिजनक नहीं है। नियुक्त किए गए लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कार्यपालिका को निर्देश दे रहे हैं। साथ ही नियुक्त किए गए लोगों की शैक्षणिक योग्यता जनहित के खिलाफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि गारंटी कार्यान्वयन समिति का गठन जिला और तालुक स्तर पर और बीबीएमपी सीमा के भीतर किया गया है। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने राय व्यक्त की कि 'यदि याचिकाकर्ता के तर्क में सच्चाई है, तो सरकार की कार्रवाई स्वागत योग्य नहीं है' और सरकार के मुख्य सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। बाद में सुनवाई 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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