कर्नाटक

कैबिनेट ने माइक्रोफाइनेंस उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

Kavita2
30 Jan 2025 10:59 AM GMT
कैबिनेट ने माइक्रोफाइनेंस उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी
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Karnataka कर्नाटक : राज्य में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा जनता को परेशान किया जाना दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में आज विधान सौध में हुई कैबिनेट की बैठक में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को विनियमित करने के लिए एक नए विधेयक को मंजूरी दी गई।विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि वित्त पर अंकुश लगाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। माइक्रोफाइनेंस से अमानवीय तरीके से ऋण वसूली की जा रही है। आज भी एक आत्महत्या का मामला सामने आया, जिस पर हमने विधेयक लाने का फैसला किया है और कुछ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने आज शाम 4 बजे वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई है। हम बैठक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि हम शाम 4 बजे विधेयक की स्पष्ट तस्वीर पेश करेंगे। कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का अधिकार सीएम को दिया है। सीएम के साथ बैठक के बाद कानूनी फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में सीएम को पूरा अधिकार दिया गया है। हमारे पास जो कानून हैं, उनमें से कुछ फायदे वाले होंगे। कुछ नुकसानदेह भी होंगे। इसलिए कानूनी निर्णय के लिए शाम को वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, एच.के. पाटिल ने कहा।

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