
Karnataka कर्नाटक: भारत के चुनाव आयोग ने दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट विधानसभा सीटों के उपचुनावों में वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने तक एग्जिट पोल करने या उनके नतीजों की घोषणा पर सख्त रोक लगा दी है।
राज्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस ने कहा कि यह रोक 9 अप्रैल सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगी।
यह आदेश राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने 27 मार्च को जारी किया था और शनिवार को इसे सार्वजनिक किया गया। इस बारे में राज्य के गजट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, देश के छह राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों के संबंध में चुनाव के बाद के सर्वे पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 126A के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव के दौरान एग्जिट पोल करना या उसके नतीजों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप में प्रकाशित करना गैरकानूनी है। इस आदेश के अनुसार, 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल को शाम 6.30 बजे तक किसी भी तरह के चुनाव के बाद सर्वे करने, पब्लिश करने या ब्रॉडकास्ट करने पर पूरी तरह रोक है।





