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जल संकट के बीच, बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने कहा है कि वह शहर की सीमा के भीतर अनधिकृत बोरवेल ड्रिलिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
इसमें कहा गया है कि 15 मार्च से लोग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने आवेदन जमा करके बोरवेल ड्रिलिंग की अनुमति ले सकते हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा साइट निरीक्षण के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।
बीडब्ल्यूएसएसबी ने एक आदेश में कहा कि बेंगलुरु शहर में व्यक्तिगत या अन्य उपयोग के लिए बोरवेल खोदने से पहले, कर्नाटक भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2011 की धारा 11 के अनुसार संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसमें भूजल स्तर में गिरावट का कारण पर्याप्त वर्षा जल की कमी को बताया गया और कहा गया कि शहर में कई बोरवेल सूख गए हैं।
अधिकारियों को यह भी संदेह है कि बोरवेल की "अवैज्ञानिक ड्रिलिंग" के कारण शहर में भूजल स्तर भी कम हो रहा है।
आदेश के अनुसार बोरवेल केवल उन्हीं स्थानों पर खोदे जाएं जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई हो और यदि अनाधिकृत स्थानों पर ऐसा किया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश बीडब्ल्यूएसएसबी द्वारा बेंगलुरु में गैर-जरूरी उद्देश्यों - वाहनों की सफाई, इमारतों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजन उद्देश्यों या फव्वारे जैसी सजावट के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कुछ ही दिनों बाद आया है और कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सात मार्च के आदेश के अनुसार, मॉल और सिनेमा हॉल को केवल पीने के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग करने की अनुमति है।
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Triveni
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