कर्नाटक
Brother का भाई अनुकंपा नौकरी के लिए पात्र: कर्नाटक उच्च न्यायालय
Bharti Sahu
24 Aug 2025 9:11 PM IST

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कर्नाटक उच्च न्यायालय
Karnataka बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को निर्देश दिया है कि यदि किसी कर्मचारी की पत्नी या पति की मृत्यु उससे पहले हो गई हो और कोई संतान न हो, तो मृतक कर्मचारी के भाई को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि मृतक कर्मचारी का केवल विवाहित होना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।लेकिन न्यायालय ने केएसआरटीसी को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि यदि भाई अपनी माँ की देखभाल करने में विफल रहता है, तो वह नियुक्ति रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने मृतक वीरेश मंटप्पा लोलासर की माँ और भाई, मंतव्वा और संगन्ना द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। वे केएसआरटीसी के बल्लारी डिवीजन में कार्यरत थे। दोनों ने नौकरी के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार करने के केएसआरटीसी के नवंबर 2024 के फैसले पर सवाल उठाया था। केएसआरटीसी के ड्राइवर वीरेश की 2023 में मृत्यु हो गई। जब उनके भाई ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की, तो उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मृतक विवाहित था और उसके भाई को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वीरेश की पत्नी सुनंदा का 2022 में ही निधन हो गया था और उनकी कोई संतान नहीं थी। वीरेश अपनी माँ और भाई की देखभाल कर रहा था। अब चूँकि भाई माँ की देखभाल कर रहा है, इसलिए उसे नियुक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन केएसआरटीसी के वकील ने तर्क दिया कि नीति के अनुसार, यदि मृतक विवाहित था, तो पत्नी और बच्चों के अलावा किसी और को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती।अदालत ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृतक के परिवार की देखभाल की जाए। इस मामले में, केएसआरटीसी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं करता, बल्कि केवल यह तर्क देता है कि मृतक के विवाहित होने के कारण भाई को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
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