
बेंगलुरु: बेंगलुरु नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन (BNCC) ने खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को छह होटल और फूड आउटलेट्स पर कुल 1.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर में खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
BNCC के कमिश्नर पोम्माला सुनील कुमार के निर्देश पर ब्यातरायनपुरा और येलाहंका डिवीजन के अंतर्गत आने वाले कई होटल और फूड आउटलेट्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रसोई की सफाई, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक उपयोग जैसे कई पहलुओं की जांच की।
निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं। अधिकारियों ने पाया कि कुछ प्रतिष्ठानों में कचरे को नियमों के अनुसार अलग-अलग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा कई जगह साफ-सफाई की स्थिति खराब मिली, मक्खियों का जमावड़ा देखा गया और प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था।
BNCC अधिकारियों के अनुसार, खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन न केवल पर्यावरण को प्रभावित करता है बल्कि ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।
जांच के दौरान पीपाई ब्रूअरी एंड किचन पर सबसे अधिक 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यहां रेफ्रिजरेशन यूनिट में एक्सपायर्ड कुकिंग ऑयल पाया गया। इसके अलावा बिना सही तरीके से सील किया हुआ और बिना लेबल वाला मीट भी रखा मिला।
अधिकारियों ने बताया कि मीट की खरीद से संबंधित कोई बिल या रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार किसी भी खाद्य सामग्री की खरीद और भंडारण से जुड़े दस्तावेज होना जरूरी है, ताकि उसकी गुणवत्ता और स्रोत की जांच की जा सके।
इसके अलावा हयात सेंट्रिक होटल पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, यहां कचरे को सही तरीके से अलग नहीं किया जा रहा था और परिसर में मक्खियों की समस्या भी पाई गई। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन माना गया।
BNCC ने अन्य चार होटल और फूड आउटलेट्स पर भी नियमों के उल्लंघन के आधार पर जुर्माना लगाया। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं और भविष्य में दोबारा जांच की जाएगी।
कॉर्पोरेशन अधिकारियों का कहना है कि शहर में खाद्य कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स संचालित होते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि खराब स्वच्छता व्यवस्था और गलत तरीके से रखे गए खाद्य पदार्थों से फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए नियमित निरीक्षण और नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।
BNCC की इस कार्रवाई के बाद अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को भी साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा नियमों को लेकर सतर्क रहने का संदेश मिला है। अधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं बल्कि शहर में बेहतर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना है।
कॉर्पोरेशन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी होटल या फूड आउटलेट में स्वच्छता संबंधी कमी दिखाई देती है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
फिलहाल BNCC ने स्पष्ट कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा, सफाई और कचरा प्रबंधन नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।





