कर्नाटक

बाइक टैक्सी सेवा: अंतरिम राहत खारिज

Kavita2
14 Jun 2025 11:22 AM IST
बाइक टैक्सी सेवा: अंतरिम राहत खारिज
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था, "जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत उचित दिशा-निर्देश तैयार नहीं करती, तब तक ओला, उबर और रैपिडो जैसी संबंधित कंपनियों को अपनी बाइक टैक्सी सेवाएं बंद कर देनी चाहिए।"

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) और एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओला) द्वारा दायर रिट अपीलों पर सुनवाई की, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवा जारी रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी, "देश के कई राज्यों में ओला उबर के तहत बाइक टैक्सी की अनुमति है। वहां कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। दोपहिया वाहन बड़े वाहनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं। इससे पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होगा। इसलिए दोपहिया वाहनों को किराए पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

उन्होंने पीठ को बताया, "दोपहिया वाहनों को किराये के वाहन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यातायात में दोपहिया और बड़े वाहनों का संचालन अलग-अलग है। देश में केवल 8 राज्यों में बाइक टैक्सियों की अनुमति है।"

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