
Karnataka कर्नाटक : परिवहन विभाग ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टैक्सी सेवा दे रहे बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 103 बाइक जब्त की हैं और मामला दर्ज किया है।
राज्य परिवहन नियमों के तहत बाइक टैक्सी और व्हाइट बोर्ड वाहनों को टैक्सी सेवा देने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए हैं। हालांकि, ओला, उबर, रैपिडो समेत अन्य कंपनियां बाइक टैक्सी सेवाएं दे रही थीं।
इस संबंध में एक याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 जून के बाद राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं नहीं दी जा सकतीं।
उस संदर्भ में, शहर के विभिन्न हिस्सों में निरीक्षण के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बाइक टैक्सी सेवाएं दे रही 103 बाइक जब्त कीं। सभी 103 बाइकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बेंगलुरू पश्चिम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने सबसे अधिक 16 मामले दर्ज किए, इसके बाद केआर पुरम ने 13 मामले और बेंगलुरु पूर्व आरटीओ अधिकारियों ने 12 मामले दर्ज किए।





