कर्नाटक
हिजाब मुद्दे पर उडुपी जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 19 फरवरी तक CRPC की धारा 144 लागू
Deepa Sahu
13 Feb 2022 7:44 AM
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कर्नाटक में हिजाब मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है।
उडुपी, कर्नाटक में हिजाब मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब के समर्थन में देशभर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि, इसी बीच हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उडुपी जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। एएनआइ के अनुसार, उडुपी जिले में 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक सीआरपीसी (CRPC) की धारा 144 लागू कर दी है।
आपको बता दें कि, एक दिन पहले ही हिजाब विवाद को देखते हुए मैसूर पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही शहर में धारा-144 भी लागू कर दी। नगर पुलिस आयुक्त चंद्रगुप्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 12 फरवरी (सुबह 6 बजे) से 13 फरवरी (रात 10 बजे) तक ये आदेश लागू रहेगा। इस दौरान जिले में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Karnataka | Amid hijab row protests, Section 144 CrPc imposed in Udupi district from 6am of February 14 till 6pm of February 19
— ANI (@ANI) February 13, 2022
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