
Karnataka कर्नाटक : बेट्टाहलासुर ग्राम पंचायत ने बंगलूर विकास प्राधिकरण (बीडीए) के निर्देशों का पालन करते हुए निर्माणाधीन आलीशान विला के लिए अवैध रूप से जारी किए गए कब्जे प्रमाण पत्र (ओसी) को रद्द कर दिया है। बेट्टाहलासुर ग्राम पंचायत ने येलहंका तालुक के जाला होबली क्षेत्र में निर्माणाधीन 80 विला के लिए 21 जनवरी 2024 को ओसी जारी किया था। नियमों के अनुसार, बीडीए द्वारा साइट निरीक्षण किए बिना किसी भी विला या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए ओसी जारी नहीं किया जा सकता है। टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (टीएबीएसपीएल) 240 विला का निर्माण कर रहा है।
इन्हें 30 जून 2019 तक खरीदारों को सौंप दिया जाना था। कंपनी ने विला को पूरा करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से दो बार एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। संगठन ने बीडीए से ओसी प्राप्त करने के लिए दो बार प्रयास किया और असफल रहा। अंत में, यह बेट्टाहलासुर ग्राम पंचायत से इसे प्राप्त करने में सफल रहा। विला खरीदने वाले एक व्यक्ति ने बताया, "हमने बिल्डर से विला लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बारे में रेरा में शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि, पता चला कि बिल्डर ने बेट्टाहलसूर ग्राम पंचायत से फर्जी कब्जा प्रमाण पत्र हासिल किया था। इस बारे में बीडीए में शिकायत दर्ज कराई गई।" शिकायत के आधार पर बीडीए ने 20 जनवरी को बेट्टाहलसूर पंचायत विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया।





