
Karnataka कर्नाटक : शहर के एक अपार्टमेंट के गलियारे में करीब आठ महीने तक शू रैक रखने पर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक व्यक्ति पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज 1 स्थित प्रेस्टीज सनराइज पार्क अपार्टमेंट में हुई। साथ ही अगर कोई निवासी अपने स्थान के अलावा अपार्टमेंट के कॉमन एरिया के गलियारे में शू रैक समेत कोई भी सामान रखता है तो उस पर प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अब एसोसिएशन जुर्माने की राशि बढ़ाकर 200 रुपये करने पर भी विचार कर रही है। इस आवासीय परिसर में 1046 फ्लैट हैं और 50 फीसदी से ज्यादा निवासी अपने घरों से शू रैक, गमले और अन्य अवांछित सामान कॉमन एरिया में रखते पाए गए। अग्निशमन नियमों के मुताबिक बड़े अपार्टमेंट में आपातकालीन ऑपरेशन के लिए गलियारे खाली होने चाहिए। नियम है कि वहां कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन निवासी इसका पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए, एसोसिएशन ने सभी निवासियों से कई बार संपर्क किया और उनसे जूता रैक और बर्तन सहित सभी वस्तुओं को हटाने का अनुरोध किया, जो नियमों के विरुद्ध थे।





