
Karnataka कर्नाटक: राज्य सरकार ने बुधवार को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के अधिकार क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज़ में बड़े बदलावों के लिए एक ड्राफ़्ट नोटिफ़िकेशन जारी किया।
इसके ज़रिए, मंज़ूर प्लान के ख़िलाफ़ किए गए बिल्डिंग वायलेशन को 15% तक का जुर्माना देकर रेगुलर किया जा सकता है।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, बिल्डिंग वायलेशन की लिमिट सिर्फ़ 5% है। लेकिन, कई बिल्डिंग मालिकों को ज़्यादा मंज़िल बनाने या प्लान में छोटे-मोटे बदलाव करने की वजह से पानी और बिजली के कनेक्शन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में, सरकार ने बिल्डिंग बायलॉ वायलेशन नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है।
GBA के चीफ़ कमिश्नर एम. महेश्वर राव ने कहा, “डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर और बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार के गाइडेंस में, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने बिल्डिंग मालिकों के लिए यह ज़रूरी फ़ैसला लिया है। कई बिल्डिंग मालिकों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए, वायलेशन की लिमिट 5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है।”





