कर्नाटक
कस्टमर को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर करने पर बेंगलुरु पब पर जुर्माना
Rounak Dey
15 Jan 2023 10:47 AM GMT

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शेक्सबिएरे प्रबंधन को 30 दिनों के भीतर 500 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा बेंगलुरु में एक पब को अपने बिल में 7.5% सेवा शुल्क जोड़ने के लिए एक ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। ब्रिगेड रोड स्थित शेक्सबिएरे ब्रूपब एंड किचन को ग्राहक को मुआवजे के तौर पर 500 रुपये देने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी ग्राहक से उसकी स्पष्ट सहमति के बिना अतिरिक्त सेवा शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जब इंदिरानगर निवासी समीर अन्नागेरी कृष्णमूर्ति ने पिछले साल मई में पब का दौरा किया, तो उन्हें एक बिल मिला जिसमें खाने-पीने के खर्च पर 7.5% सर्विस चार्ज (217.9 रुपये) शामिल था। जब उपभोक्ता ने पब प्रबंधन पर सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य किए जाने पर सवाल उठाया, जबकि यह स्वैच्छिक होना चाहिए, तो कर्मचारियों ने कथित तौर पर जोर देकर कहा कि उसे राशि का भुगतान करना होगा। समीर ने तब पब के खिलाफ शांतिनगर में बेंगलुरु शहरी द्वितीय अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज का भुगतान स्वैच्छिक और उपभोक्ताओं के विवेक पर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 (2) (आई) के तहत जारी आदेश होटल या रेस्तरां द्वारा बिल में "स्वचालित रूप से" या "डिफ़ॉल्ट रूप से" सेवा शुल्क लगाने या किसी अन्य नाम के तहत इसे वसूलने पर रोक लगाता है।
पब प्रबंधन ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को बताया कि उन्होंने बाद में ग्राहक को सेवा शुल्क वापस कर दिया था। हालांकि, आयोग ने कहा कि रिफंड ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद ही किया गया था। आयोग ने फैसला सुनाया कि ग्राहक मुआवजे का हकदार था और शेक्सबिएरे प्रबंधन को 30 दिनों के भीतर 500 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।
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Rounak Dey
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