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Bengaluru,बेंगलुरु: बेंगलुरु पुलिस ने पेइंग गेस्ट (PG) आवास मालिकों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है, जहां इस साल जुलाई में 24 वर्षीय कृति कुमारी की हत्या कर दी गई थी। एम श्यामसुंदर रेड्डी और उनकी पत्नी भार्गवी कोरमंगला VI ब्लॉक में वेंकट रेड्डी लेआउट में स्थित भार्गवी स्टेइंग होम्स फॉर लेडीज नामक पीजी आवास के मालिक हैं। इमारत के मालिक विजयकुमार का भी नाम एफआईआर में दर्ज है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत 9 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, हत्या की रात पीजी का प्रवेश द्वार रात 11 बजे के आसपास खुला छोड़ दिया गया था और कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। हालांकि निवासियों के प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इन सुरक्षा खामियों की वजह से हत्या के आरोपी अभिषेक घोसी को आसानी से परिसर में प्रवेश करने का मौका मिल गया, जहां उसने तीसरी मंजिल के गलियारे में कृति कुमारी की हत्या कर दी।
महीने की शुरुआत में, ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने पीजी आवासों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें कैमरे, बायोमेट्रिक डिवाइस और सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य करना शामिल था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 10 फरवरी और 10 अप्रैल को नोटिस मिलने के बावजूद, पीजी और बिल्डिंग मालिक कथित तौर पर इन सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहे। बिहार के केसर नगर की रहने वाली मृतक कृति कुमारी एक निजी कंपनी में काम करती थी। पीजी आवास से सीसीटीवी फुटेज में महिला को 23 जुलाई की रात को उसकी रूममेट के बॉयफ्रेंड अभिषेक द्वारा हत्या करते हुए दिखाया गया है। उसे 27 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
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Payal
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