
Karnataka कर्नाटक : विधानमंडल के दोनों सदनों ने शुक्रवार को 'बेंगलुरु पैलेस (भूमि उपयोग एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2025' पारित कर दिया, जो राज्य सरकार को आधारभूत परियोजनाओं के लिए बेंगलुरु पैलेस की भूमि के उपयोग की सीमा के अनुपात में ही मुआवजा देने का अधिकार देता है।
महल की 15 एकड़ 17.5 गुंटे भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी थी। इसमें से केवल 1,217.41 वर्ग मीटर भूमि का ही उपयोग किया गया। हालांकि, राजपरिवार ने पूरे क्षेत्र के लिए मुआवजे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
संशोधन राज्य सरकार को किसी भी आधारभूत परियोजना के लिए महल की भूमि का उपयोग करने या न करने का अधिकार देगा। यह पहले दी गई किसी भी मुआवजा राशि के विरुद्ध उपयोग की गई भूमि के लिए भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि को समायोजित करने की भी अनुमति देगा।
यह विधेयक बेंगलुरु पैलेस की भूमि पर हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) देने पर भी प्रतिबंध लगाता है।





