
Karnataka कर्नाटक : राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 'बेंगलुरु पैलेस (भूमि अधिग्रहण एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2025' को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के पास बेंगलुरु पैलेस मैदान क्षेत्र के उपयोग एवं नियंत्रण का अधिकार बनाए रखना है।
यदि बेंगलुरु पैलेस क्षेत्र के संबंध में किसी न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसार पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है, तो सरकार की कार्रवाई सुरक्षित रहेगी। उदाहरण के लिए, जब 1996 में पैलेस मैदान का अधिग्रहण किया गया था, तब सरकार ने राजपरिवार को मुआवजे के रूप में ₹11 करोड़ का भुगतान किया था। संशोधन का उद्देश्य उस कार्रवाई को सुरक्षित रखना है।
यदि इस अधिनियम के लागू होने से पहले सरकार के निर्णय के अनुसार और न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार मुआवजा दिया जा चुका है, तो फिर से मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात, यह संशोधन मुआवजे की राशि में आगे संशोधन से बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि यह पहले ही ₹11 करोड़ निर्धारित की जा चुकी है।
राज्यपाल ने कर्नाटक व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और व्यवसाय कर अधिनियम और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका संशोधन विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी है।





