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Bengaluru,बेंगलुरु: Karnataka भाजपा एमएलसी केशव प्रसाद द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी। गांधी 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) अदालत में पेश हुए। पूर्व सांसद और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के भाई डी.के. सुरेश ने राहुल गांधी को 75 लाख रुपये की संपत्ति की जमानत दी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दी है। राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए अधिवक्ताओं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अदालत परिसर में धावा बोल दिया। अदालती कार्यवाही के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगाए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार एक ही कार में अदालत परिसर से बाहर निकले। खुश नजर आ रहे राहुल गांधी ने वाहन से पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
इससे पहले, सिद्धारमैया और शिवकुमार ने हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत किया। मानहानि मामले में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार पर सरकारी परियोजनाओं के संचालन के लिए 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए पूरे पृष्ठ के विज्ञापन प्रकाशित करके दुष्प्रचार किया। प्रसाद ने दलील दी कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धारमैया और शिवकुमार ने राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाए, जिसके लिए उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम सिद्धारमैया और शिवकुमार 1 जून को अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई। राहुल गांधी, जो इस मामले में एक पक्ष भी हैं, तब अंडरटेकिंग देने के बावजूद अनुपस्थित रहे। भाजपा नेता के वकील ने मांग की थी कि उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।
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Payal
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