कर्नाटक

Bengaluru की अदालत ने येदियुरप्पा को 15 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया

Shubhra Nandy
5 July 2024 11:22 AM IST
Bengaluru की अदालत ने येदियुरप्पा को 15 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया
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BENGALURU. बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा Chief Minister B S Yediyurappa को उनके खिलाफ दर्ज पोक्सो एक्ट मामले के सिलसिले में 15 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया। आपराधिक जांच विभाग ने 27 जून को पोक्सो एक्ट मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 में भाजपा नेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
एक दिन बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति देने के बाद सीआईडी ​​को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया और फिर दो सप्ताह के लिए आगे की सुनवाई स्थगित कर दी। येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी ​​ने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि उन्होंने और तीन अन्य आरोपियों ने कथित पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए।
81 वर्षीय येदियुरप्पा पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 204 (साक्ष्य के रूप में इसे प्रस्तुत करने से रोकने के लिए दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना) और 214 (अपराधी की जांच के बदले में संपत्ति का उपहार या बहाली की पेशकश करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अन्य तीन सह-आरोपी - अरुण वाई एम, रुद्रेश एम और जी मारिस्वामी जो येदियुरप्पा के सहयोगी हैं - पर आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 204 और 214 के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह मामला इस साल 14 मार्च को एक 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।
17 जून को सीआईडी ​​ने येदियुरप्पा से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। 54 वर्षीय पीड़िता की मां, जिसने येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाया था, मई में फेफड़ों के कैंसर के कारण यहां एक निजी अस्पताल में मर गई थी। येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे।
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