कर्नाटक
Bengaluru कोर्ट ने 6.2 करोड़ रुपये के कोचादइयां मामले में लता रजनीकांत को आरोप
Mohammed Raziq
16 Oct 2025 3:32 PM IST

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Bengaluru बेंगलुरु: शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को चेन्नई स्थित एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक निजी शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही से बरी करने से इनकार कर दिया।
बेंगलुरु की 48वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति शांतप्पा काले ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। अदालत ने कहा कि किसी भी मुकदमे या सबूत के अभाव में उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। यह मामला एक तमिल फिल्म, कोचादइयां, से जुड़ा है, जिसमें लता के पति रजनीकांत मुख्य अभिनेता थे।
लता को 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। 6.2 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया था, लेकिन उसने कथित तौर पर 'पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेस क्लब बेंगलुरु 1996' के नाम से 28 नवंबर, 2014 का एक फर्जी पत्र तैयार किया और उसे पंचम नगर दीवानी एवं सत्र न्यायालय में पेश कर 2015 में दीवानी मुकदमे में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली।
इस प्रकार, कथित अपराधों के लिए उस पर आरोप-पत्र दायर किया गया है। लता के वकील ने तर्क दिया कि केवल यह तथ्य कि वह संबंधित पत्र की लाभार्थी है, आपराधिक दायित्व लगाने का आधार नहीं हो सकता।
वकील ने यह भी तर्क दिया कि पक्षों के बीच विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और आरोप-पत्र में दिए गए निष्कर्षों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें आपराधिक दायित्व का अभाव है।
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