राजभवन के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने स्कूल की नौकरियों के लिए भर्ती में अनियमितताओं में राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
अधिकारी ने बताया कि बोस ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी।
नियमों के मुताबिक, राज्य के किसी मंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने के लिए राज्यपाल और स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है.
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "चूंकि राज्यपाल मंत्रियों को शपथ पढ़ाते हैं, इसलिए सीबीआई ने उनसे अनुमति मांगी। बोस ने मंगलवार को अभियोजन को मंजूरी दे दी।"
चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती घोटाले के सिलसिले में पिछले साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए कई प्रशासनिक अधिकारियों, विधायकों, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अधिकारियों और कुछ तृणमूल कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है।
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