
Karnataka कर्नाटक: यहां जिला स्पेशल फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट ने शनिवार को दो अपराधियों को उम्रकैद और दो अन्य को एक लड़की के अपहरण, गैंगरेप और सोने की चेन चुराने के आरोप में 20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई।
गांधी नगर के साकिब बेग फैयाज निजामी (22) और राजाराम नगर के रवि सिद्दप्पा नाइकोडी (34) को उम्रकैद और 8.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सावगांव के रहने वाले रोहन राजेशकुमार पाटिल (23) और आशुतोष मारुति पाटिल (23), जो इस अपराध में शामिल थे, उन्हें 20 साल की कड़ी कैद और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सज़ा पाने वालों में एक पुलिस अधिकारी का बेटा भी शामिल है।
10 मई, 2025 को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे एक फार्महाउस में ले जाकर शराब पिलाई गई। बाद में उसके साथ गैंगरेप किया गया। फार्महाउस के मालिक समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इसे मार्केट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। बाकी दो लोगों से अभी पूछताछ होनी बाकी है।
जांच अधिकारी परशुराम पूजेरी और महंतेश धमनवारा ने चार्जशीट दाखिल की थी। जज एम. पुष्पलता ने इस मामले में 17 गवाहों, 124 दस्तावेजों और 5 कीमती चीज़ों की जांच करने के बाद चारों को सज़ा सुनाई। उन्होंने आदेश दिया कि पीड़ित लड़की को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए।
स्पेशल सरकारी वकील एल.वी. पाटिल ने सरकार की ओर से बहस की।





