
Karnataka कर्नाटक : शहर में अनाधिकृत बैनर और फ्लेक्स की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने इन पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि बीबीएमपी अधिनियम 2020 की धारा 158 के अनुसार, मुख्य आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना निगम के अधिकार क्षेत्र में किसी भी इमारत या भूमि या संरचना या दीवार या किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है।
जोनल आयुक्तों ने बीबीएमपी अधिनियम 2020 की धारा 307 के तहत व्यापार लाइसेंस के नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं, बीबीएमपी अधिनियम 2020 की धारा 158 के अनुसार मुख्य आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना कोई भी विज्ञापन नहीं छापना है। बेंगलुरु शहर में बैनर, बैनर, कटआउट और अन्य विज्ञापनों के अनधिकृत प्रदर्शन को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए, संदर्भ (1) में पहले जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) को वापस ले लिया गया है और निम्नलिखित संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी की गई है।





