कर्नाटक

Bengaluru: बीबीएमपी को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बने 63 मकानों को ध्वस्त करने का आदेश

Subhi
23 Feb 2025 10:51 AM IST
Bengaluru: बीबीएमपी को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बने 63 मकानों को ध्वस्त करने का आदेश
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बेंगलुरू: होसकेरेहल्ली झील को जोड़ने वाले स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (SWD) पर अवैध रूप से बनाए गए 63 घरों के खिलाफ हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद, जिला प्रशासन ने निवासियों को बेदखल करने और ध्वस्तीकरण करने की जिम्मेदारी ब्रुहत बेंगलुरू महानगर पालिका (BBMP) पर डाल दी है।

हालांकि, कार्यकर्ताओं का कहना है कि BBMP जो पहले ही अवैध इमारतों के खिलाफ कई ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर चुका है, वही दोहराएगा और NGT के आदेशों पर ध्यान नहीं देगा।एक झील इंजीनियर ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण झील के भीतर नहीं है, उन्होंने कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्टॉर्मवॉटर ड्रेन विभाग पर डाल दी।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, बेंगलुरू शहरी के डिप्टी कमिश्नर जगदीश जी ने कहा, "हमने अतिक्रमित क्षेत्रों की पहचान की है और उन्हें चिह्नित किया है। अब, निवासियों को बेदखल करना BBMP का कर्तव्य है," उन्होंने कहा।

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