बेंगलुरु: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत, बेंगलुरु ने सोमवार को जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश इंडिया (जेएमबी-इंडिया) की गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित कई मामलों में बांग्लादेशी नागरिक जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को सात साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
डकैती, साजिश और धन जुटाने के साथ-साथ गोला-बारूद की खरीद से जुड़े मामलों में जाहिदुल पर 57,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही इन मामलों में कुल 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
एजेंसी के कोलकाता शाखा कार्यालय के बर्दवान विस्फोट मामले की जांच के दौरान एनआईए द्वारा जुटाई गई जानकारी के आधार पर जून 2019 में बेंगलुरु सिटी पुलिस द्वारा प्रारंभिक मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने बाद में मामला दर्ज किया और संबंधित डकैती मामलों के साथ-साथ जांच शुरू की।
एनआईए की जांच के अनुसार, भारत के जेएमबी अमीर जाहिदुल ने फरार जेएमबी प्रमुख सलाउद्दीन सालेहिन के साथ 2005 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के सिलसिले में बांग्लादेश पुलिस की हिरासत से भागने के बाद 2014 में अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था।